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HC से आजम खान को बड़ा झटका, जानें क्या है मामला

सत्य खबर/ रामपुर।

Odisha News: एंबुलेंस का दावा निकला खोखला! आठ किलोमीटर तक कंधे पर शव लेकर चला परिवार
Odisha News: एंबुलेंस का दावा निकला खोखला! आठ किलोमीटर तक कंधे पर शव लेकर चला परिवार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वह कोर्ट के इतने चक्कर लगा चुके हैं कि अब उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है. आज की तारीख में आजम परिवार का कोई भी सदस्य न तो लोकसभा में है और न ही विधानसभा में. सीतापुर जेल में बंद सपा नेता को एक और बड़ा झटका लगा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रामपुर डीएम को आजम खान से 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है. आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी जुर्माना वसूला जाएगा. यह रकम दोनों से वसूल कर हाईकोर्ट की विधिक सेवा समिति के पास जमा कराई जाएगी।
जिस मामले में जुर्माना लगाया गया है
दरअसल, यह मामला साल 2022 का है. जानकारी के मुताबिक, उस दौरान वरिष्ठ सपा नेता ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन पर रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया गया था. खान ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में पुलिस के प्रवेश से शैक्षणिक माहौल खराब होता है. याचिका में यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगाने और कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है.
इस मामले में यूपी सरकार, रामपुर डीएम, रामपुर एसपी और अजीमनगर थाने को पक्षकार बनाया गया था. कोर्ट ने याचिका को अनावश्यक बताते हुए खारिज कर दिया था और आजम खान और उनके बेटे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. लेकिन आजम खान ने अभी तक जुर्माना नहीं भरा है, जबकि कोर्ट का फैसला आए एक साल तीन महीने बीत चुके हैं. ऐसे में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रामपुर डीएम को जल्द जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर कोर्ट ने पिछले साल उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई गई थी. आजम सीतापुर जेल में और बेटे अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं। वहीं, पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं।

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